रामनगर।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) द्वारा आयोजित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं के सुचारू संचालन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के निर्देशानुसार, उप जिलाधिकारी रामनगर राहुल शाह ने आदेश जारी कर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना परीक्षा केंद्रों के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
इन नियमों का करना होगा पालन:
• परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध।
• शस्त्र, लाठी-डंडे लेकर आने पर रोक।
• लाउडस्पीकर, डीजे जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि वे शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें!
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