देहरादून | Pahadpan News
पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवादों और असमंजस के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने चुनाव चिह्न (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया सोमवार दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है।
इस निर्णय के पीछे कारण है हाईकोर्ट का वह आदेश, जिसमें निकाय और पंचायत दोनों जगह एक ही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होने पर उसे चुनाव लड़ने से रोका गया है। इस आदेश से प्रदेशभर में कई उम्मीदवारों की उम्मीदों को झटका लगा है और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है, जिसमें कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। अब आयोग के अधिवक्ता हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और यह मांग करेंगे कि दोहरी वोटर लिस्ट के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और प्रत्याशियों को समय रहते जानकारी मिल सके।
इस पूरे घटनाक्रम से चुनावी माहौल में तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं, जो राज्य के पंचायत चुनाव की दिशा तय करेगा।
पढ़ते रहिए Pahadpan News — उत्तराखंड की ज़मीन से जुड़े मुद्दों की बेबाक आवाज़।
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