हल्द्वानी – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा में मारे गए फईम के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तत्कालीन सर्किल ऑफिसर (CO) नीरज भाकुनी का जिले से बाहर तबादला करने को भी कहा है।
यह आदेश न्यायालय ने मृतक फईम के भाई परवेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता परवेज ने अपने भाई की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की और मामले की गहराई से जांच के निर्देश दिए।
कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा।
अब SIT इस पूरे प्रकरण की पुनः जांच करेगी और मामले से जुड़े हर पहलू को खंगालेगी। यह फैसला उन सवालों को भी मजबूती देता है जो बनभूलपुरा दंगों के बाद पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर उठे थे।
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