हल्द्वानी: हल्द्वानी से काठगोदाम तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मलिन बस्तियों को बिना नोटिस हटाए जाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सरकार से पीड़ितों के पुनर्वास की योजना अगली सुनवाई में पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता अफताब आलम ने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए लोगों को बिना सुनवाई का अवसर दिए उनके मकान तोड़ दिए। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मार्च में तय की है, जिसमें राज्य सरकार को विस्थापन से जुड़े अपने प्लान को प्रस्तुत करना होगा।
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