देहरादून: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति और विवादों को लेकर अब सवाल गंभीर होते जा रहे हैं। 15 साल की राजनीतिक यात्रा में जोशी की संपत्ति 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। अब इसी को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट का निर्देश:
हाईकोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को 23 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें उन्हें अपनी संपत्ति, विदेशी दौरों और विभिन्न परियोजनाओं में उनकी भूमिका को स्पष्ट करना होगा।
RTI से हुए खुलासे:
आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी द्वारा दायर याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं –
उद्यान विभाग में वित्तीय अनियमितताएं
सैन्यधाम परियोजना में गड़बड़ियां
सरकारी खर्च पर की गई विदेशी यात्राएं
जनता के सवाल:
क्या मंत्री की बढ़ती संपत्ति सिर्फ राजनीतिक सफलता का नतीजा है, या इसके पीछे कोई और कहानी है?
अब जनता जानना चाहती है – यह जनसेवा है या व्यक्तिगत लाभ का खेल?
आगे क्या:
23 जुलाई को अदालत में हलफनामा दाखिल होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मंत्री पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है।
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