उत्तराखंड पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने बरकरार रखी चुनाव प्रक्रिया पर रोक, बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में होगी सुनवाई

देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। सोमवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर लगाई गई अस्थायी रोक को उच्च न्यायालय ने फिलहाल बरकरार रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में होगी, जिसमें सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा।

 

गौरतलब है कि चुनाव अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करते समय नियमों की अनदेखी की है, जिससे कई वर्गों के साथ अन्याय हुआ है। इसी आधार पर कोर्ट ने सोमवार को राज्य में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

 

मंगलवार को राज्य सरकार ने मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए बुधवार दोपहर सुनवाई निर्धारित की है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी याचिकाओं को क्लब कर एकसाथ सुनवाई की जाएगी।

 

इस बीच राज्य सरकार ने आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए संशोधित आरक्षण व्यवस्था का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार अब अदालत में अपने पक्ष को और अधिक सशक्त ढंग से रखने की तैयारी में है, ताकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर लगी रोक हटवाई जा सके।

 

यह मामला अब केवल पंचायत चुनावों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए भी राजनीतिक संकेत और समीकरण तय कर सकता है।

 

बुधवार की सुनवाई अब तय करेगी कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की राह कब और कैसे खुलेगी।

 

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