सशक्त भू कानून को मिली मंजूरी ! अब अगला कदम मूल निवास?

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। लंबे समय से प्रतीक्षित सशक्त भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय उत्तराखंड की जनता के हितों और भूमि संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के अनुसार, यह कानून प्रदेश की मूल पहचान को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

अब विधानसभा में पेश होगा भू कानून

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब यह कानून विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके तहत बाहरी लोगों द्वारा प्रदेश में अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगाने और राज्य के निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कड़े प्रावधान होंगे।

 

मुख्यमंत्री धामी ने निभाया अपना वादा

बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून लाने का वादा किया था। अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। सरकार का दावा है कि यह कानून राज्य के संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करेगा।

 

जनता में उत्सुकता, क्या अब मूल निवास पर होगा फैसला?

उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग की जा रही थी। इस फैसले के बाद अब जनता में उत्सुकता बढ़ गई है कि इस कानून में क्या प्रावधान होंगे और इसे किस तरह लागू किया जाएगा। वहीं, अब चर्चा इस बात की भी तेज हो गई है कि क्या सरकार मूल निवास को भी कानूनी रूप देने के लिए कदम उठाएगी?

 

क्या सशक्त भू कानून उत्तराखंड की पहचान को सुरक्षित रख पाएगा? आपकी राय हमें कमेंट में बताएं!

 

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