हल्द्वानी/रामनगर, 27 जुलाई 2025:
आज दिनांक 27 जुलाई 2025 को पुलिस ने सोशल मीडिया पर बेबुनियाद आरोप-प्रत्यारोप और जानमाल की धमकी देने के आरोप में सक्रिय नजर आने वाले बिरजू मयाल को गिरफ्तार कर लिया। उसे हल्द्वानी के रामपुर रोड हाइवे पर मंडी गेट के पास मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।
अर्जियों के आधार पर दर्ज तीन मामलों की रूपरेखा
1. एफआईआर नं. 279/25 (थाना हाजा):
वादीकर्ता: राकेश नैनवाल, पुत्र केशव दत्त नैनवाल (ग्राम ढिकुली)
आरोप: बिरजू मयाल द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए माँ-बहनों को गालियाँ देना और जान से मारने की धमकी देना।
धारा: U/S 351(3)/352 BNS
2. एफआईआर नं. 280/25:
वादीकर्ता: दिनेश मेहरा, पुत्र मंगल सिंह (शिवलालपुर, रामनगर)
आरोप: बिरजू मयाल द्वारा 10,000 रुपये की मांग करने के बाद, राशि न देने पर गाली-गलोज एवं जान से मारने की धमकी।
धारा: धारा 308(2)/351(3) BNS
3. एफआईआर नं. 281/25 (थाना हाजा):
वादीकर्ता: नीमा देवी, पत्नी कुबेर सिंह (भरतपुरी, रामनगर)
आरोप: 13 जुलाई 2025 को बिरजू मयाल और उनकी पत्नी के बीच हुए झगड़े में, बीच बचाव करते समय गाली-गलोज, छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देना।
धारा: U/S 74/115(2)/351(3)/352 BNS
सोशल मीडिया पर सक्रियता और पिछले रिकॉर्ड की वारदातें
पुलिस ने यह पुष्टि की है कि बिरजू मयाल ने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बिना तटस्थ तथ्यों के किसी भी व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिसके पीछे पैसे की वसूली और जान से मारने की धमकी का इतिहास रहा है।
इसके अलावा, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास निम्नलिखित मामलों के साथ जुड़ा हुआ है:
एफआईआर नं. 135/25: धारा 115/352/351(2) BNS – कोतवाली रामनगर
एफआईआर नं. 279/25: धारा 351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
एफआईआर नं. 280/25: धारा 308(2)/351(3) BNS – कोतवाली रामनगर
एफआईआर नं. 281/25: धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
एफआईआर नं. 64/21: धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)/4/3(1)घ, SC/ST एक्ट के तहत – थाना कालाढूगी
एफआईआर नं. 109/22: धारा 323/353/427/447/504/506 भादवि – थाना कालाढूगी
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि मुखबिर की सूचना मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई में तेजी लाई गई। बिरजू मयाल की गिरफ्तारी यह स्पष्ट संदेश देती है कि अब ऐसे लोग, जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों को धमकी देते हैं और अवैध वसूली के प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
पुलिस बयान:
“हम सोशल मीडिया पर अपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अभियुक्त के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों की गंभीरता देखते हुए आगे की जांच जारी है, और सभी दोषियों के विरुद्ध क़ानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”
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