पहले आंदोलनकारियों छात्र छात्राओ को पुलिस के कारण शरीरिक चोटें और अब नामजद मुकदमो से मानसिक चोटें

पहले आंदोलनकारियों छात्र छात्राओ को पुलिस के कारण शरीरिक चोटें और अब नामजद मुकदमो से मानसिक चोटें :-

 

रिपोर्ट आयुष रावत

 

 

उत्तराखंड इन दिनों बेहद चर्चाओं में है और उसका कारण है उत्तराखंड के युवा लगातार पिछले दो सालों से नौकरियों के लिए सड़कों पर हैं,बीच-बीच में युवा अपनी ताकत का प्रदर्शन देहरादून राजधानी के बीच करते हैं।

 

बीते दिवस स्थापना दिवस की यदि बात करें एक तरफ मुख्यमंत्री युवा महोत्सव में प्रतिभाग कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ छात्र-छात्र सड़कों पर थे,जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

 

अब देहरादून पुलिस मीडिया से प्राप्त विज्ञप्ति की बात करें तो एक बार फिर उत्तराखंड में आंदोलनरत युवाओं को मुकदमे कर आंदोलन से अलग करने का खेल शुरू हो गया है,क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कल ही ऐलान कर दिया था कि यदि मंगलवार तक बातें नहीं मानी जाती है तो बुधवार को फिर एक बार युवा सड़कों पर उतरेंगे और इस बार न सिर्फ युवा बल्कि उनके अभिभावक भी साथ होंगे।

 

स्पष्ट तौर से या बताया जा रहा है यदि इस तरह के आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे तो भविष्य में सरकारी नौकरी में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे,देखिए देहरादून पुलिस से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार…

 

प्रेस नोट संख्या:1718
मीडिया सेल देहरादून
दिनाँक- 10/11/2024

कानून हाथ में लेकर अराजकता फैलाने वालों के विरूद्ध दून पुलिस की कार्यवाही।

जुलूस के दौरान कानून को हाथ में लेना प्रदर्शनकारियों को पड़ा भारी।

सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों पर अभियोग पंजीकृत।

25 नामजद सहित 50-60 व्यक्तियों के विरुद्ध बलवे आदि धाराओं में अभियोग पंजीकृत।

विरोध प्रदसामनार्शनों के दौरान कानून हाथ में लेने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना बन रहा केवल सपना

पूर्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों में कुछ ऐसे छात्र भी हुए चिन्हित, जिन्हें सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी मुकदमो के कारण कानूनी अड़चनों का करना पड़ रहा 

कोतवाली डालनवाला 

दिनांकः 09-11-2024 को राज्य स्थापना दिवस के दिन बेरोजगार संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसकी शासन-प्रशासन से उनके द्वारा पूर्व में कोई अनुमति नहीं ली गयी थी। शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सभी प्रदर्शनकारियों को हाथीबड़कला बैरियर पर रोका गया तो बेरोजगार संगठन के कार्यकर्ता राम कण्डवाल के नेतृत्व में अन्य कार्यकर्ता बॉबी पंवार आदि द्वारा एकराय होकर सड़क पर उपद्रव कर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी । जिस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की काफी लम्बी कतारें लग गयीं जिसमें बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति, छोटे स्कूली बच्चे व एम्बुलेंस वाहनों को अपने गंतव्य स्थान जाने में अवरोध उत्पन्न होने के कारण अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पडा।
इस प्रकार बेरोजगार संगठन द्वारा बिना अनुमति के इस प्रकार के आयोजन से आम-जनमानस को अनावश्यक रूप से परेशान होना पडा। भारत एक स्वतंत्र देश है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को शालीनता पूर्वक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखने का अधिकार है, किन्तु किसी भी नागरिक को कानून को अपने हाथ में लेते हुए अनावश्यक रूप से अन्य जनमानस को परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं है। बेरोजगार संगठन द्वारा किये गये उक्त कृत्य में सम्मिलित अभियुक्त गण 1- श्री राम कंडवाल पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद निवासी वार्ड न0-17 मानपुर कोटद्वार पौड़ी गढवाल उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड बेरोजगार संगठन, 2- बॉबी पंवार पुत्र खजान सिंह निवासी-ग्राम दलरोटा लाखामंडल थाना चकराता देहरादून, 3- अखिल तोमर पुत्र श्री टीकम सिंह निवासी कोठा तरली चकराता देहरादून, 4- पीयूष जोशी पुत्र किशन दत्त जोशी निवासी रामा भवन भवाली थाना भवाली, नैनीताल, 5- विशाल चौहान पुत्र पूर्ण सिंह निवासी- कोटाशी लामू थाना चकराता देहरादून, 6- सुरेश सिंह पुत्र स्व0 मकान सिंह निवासी- ग्राम डोब थाना हिंडोला खाल टि0ग0, 7- नितिन दत्त पुत्र स्व0 सुरेशानन्द निवासी- किंकरेट थाना मसूरी, देहरादून, 8- भूपेन्द्र कोरंगा निवासी- ग्राम लिथि कपकोट, बागेश्वर, 9- जयपाल चौहान पुत्र धर्म सिंह निवासी- लत्यूर पो0 बिरनाड त्यूणी, देहरादून, 10- विनोद चौहान पुत्र स्व0 श्री बीर सिंह निवासी- दलरौथा लाखामंडल चकरौता देहरादून, 11- मोहित पुत्र राजपाल निवासी माणक पुर थाना झबरेड़ा हरिद्वार, 12- नीरज तिवारी पुत्र मथुरा दत्त तिवारी निवासी गवीनगर लोहाघाट चम्पावत, 13- कुसुम लता बौड़ाई, 14- सचिन पुरोहित, 15- संजय सिंह, 16- अरविन्द पंवार, 17- दिव्य चौहान, 18- डिम्पल नेगी, 19- विरेन्द्र चिरवान, 20-रेनू, 21- प्रियांशी, 22- बिट्टू वर्मा, 23- पूनम कैन्तुरा, 24-अभिषेक सिंह, 25- दीपक, पता अज्ञात व 50-60 अज्ञात महिला व पुरुष के विरुद्ध थाना डालनवाला पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2),190,126,121,132 एवं उत्तराखण्ड लोक सम्पति निवारण अधिनियम की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

 

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