नाबालिक के वाहन चलाने पर अब अभिभावक के विरुद्ध FIR: काठगोदाम क्षेत्र में हुई कार्रवाई,वाहन सीज

नैनीताल, 4 फरवरी 2025 – नैनीताल पुलिस ने काठगोदाम क्षेत्र में एक नाबालिक द्वारा बिना लाइसेंस और कागजात के वाहन चलाने के मामले में उसके पिता के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत की गई है, जिसके तहत अभिभावकों को अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

 

इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि पुलिस टीम लगातार जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत नैनीताल पुलिस के द्वारा सभी प्रमुख स्थानों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों में चेकिंग की जा रही है ताकि यातायात के नियमों का उल्लंघन रोका जा सके और सख्त कार्रवाई की जा सके।

 

काठगोदाम क्षेत्र में पुलिस ने चौकी मल्ला काठगोदाम के पास चेकिंग के दौरान एक नाबालिक को बुलेट मोटरसाइकिल (नं.- UK04Y-5754) चलाते हुए पकड़ा। नाबालिक के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही वह वाहन के जरूरी कागजात रखे हुए था। इस मामले में पुलिस ने नाबालिक के पिता श्री संजय सिंह रौतेला, निवासी गोला बैराज, काठगोदाम को यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में अवगत कराया और उनका वाहन सीज कर दिया। इसके साथ ही, पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर नं0-15/2025 धारा 199(A) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

 

नैनीताल पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर एक अपील भी की है, जिसमें उन्होंने सभी अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को वाहन न चलाने दें। यदि कोई अभिभावक ऐसा करता है, तो उन्हें MV Act की धारा 199A के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 25,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की सजा हो सकती है।

 

नैनीताल पुलिस ने यह भी बताया कि इस तरह की कार्रवाई को आगे भी जारी रखा जाएगा और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जनहित में कई और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

 

मीडिया सैल

नैनीताल पुलिस

 

 

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