उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला — अग्निवीरों को भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण, आयु सीमा में भी छूट

देहरादून — उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश के पुलिस, गृह विभाग और वन विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

 

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट का लाभ भी मिलेगा। अनुमान है कि वर्ष 2026 में करीब 850 अग्निवीर सेवा पूर्ण कर वापस लौटेंगे, जिन्हें इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा।

 

सोचने वाला विषय:

वन विभाग की भर्तियां उत्तराखंड में पहले ही लंबे समय से समय पर नहीं हो पातीं और कई बार भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में यदि वन विभाग में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू होता है, तो तैयारी कर रहे अन्य युवाओं के लिए प्रतियोगिता और कठिन हो सकती है।

 

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