देहरादून: उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत के अग्रिम आदेश तक पंचायत चुनाव की समस्त प्रक्रिया — जिसमें नामांकन और आगामी सभी कार्यवाही शामिल हैं — को स्थगित कर दिया है।
यह निर्णय नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के संदर्भ में लिया गया है, जिसमें पंचायत चुनावों के आरक्षण संबंधी मुद्दों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अदालत ने सरकार से इस विषय पर ठोस और पारदर्शी जानकारी मांगी थी, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने के कारण न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक न्यायालय कोई अगला आदेश जारी नहीं करता, तब तक पंचायत चुनावों की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
इस फैसले से पूरे राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर विराम लग गया है, और प्रत्याशियों से लेकर आम जनता तक चुनावी गतिविधियों पर अनिश्चितता छा गई है।
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